मुस्लिम पिता ने सगी बेटी से किया निकाह, अम्मी ने बताया अल्लाह का फरमान


सांकेतिक चित्र 

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के एक गांव में पिता द्वारा अपनी बेटी से विवाह करने का मामला सामने आया है, जिससे स्थानीय समुदाय और प्रशासन में हलचल मच गई है।

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के काशियाजोरा गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी 19 वर्षीय बेटी के साथ विवाह किया और वह पाँच महीने की गर्भवती पाई गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया, और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। 

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह व्यक्ति 37 वर्ष का है और ग्रामीण मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। उसकी पत्नी ने कथित तौर पर इस विवाह में समर्थन दिया। आरोपी ने बताया कि उसे एक "सपना" आया था, जिसमें उसे बेटी से विवाह करने का "संकेत" मिला, और उसने इस सपने को "अल्लाह का फरमान" मानते हुए इस कदम को अंजाम दिया। इस घटना के बाद उसकी पत्नी और बेटी दोनों गर्भवती हैं।

गांव में इस असामान्य विवाह का खुलासा होते ही स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर मामले की पूरी जानकारी जुटाई और आरोपी पिता, उसकी पत्नी और अन्य पारिवारिक सदस्यों से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने मेडिकल जांच और कानूनी प्रक्रिया के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। 

इस घटना से पूरे गांव में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस कदम की निंदा की है और इसे समाज की नैतिकता के लिए खतरा बताया है। मामले को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने भी चिंता जताई है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पश्चिम बंगाल सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस घटना का संज्ञान लिया है और पुलिस को त्वरित जाँच के आदेश दिए हैं। 

इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ स्थानीय धार्मिक संगठनों ने इसे "धार्मिक मान्यताओं के विपरीत" बताते हुए आरोपी के कृत्य की कड़ी आलोचना की है। पश्चिम बंगाल राज्य के कई धार्मिक संगठनों ने स्पष्ट किया कि यह घटना इस्लामिक शिक्षा के अनुरूप नहीं है और इसे धार्मिक संदर्भ में देखना गलत होगा।

यह मामला भारतीय कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसे कृत्य पर कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। नाबालिग और नजदीकी रिश्तों के बीच शादी भारतीय कानून के तहत गैरकानूनी है। पुलिस ने कहा है कि मामला संवेदनशील है और पूरी जांच के बाद ही विस्तृत रिपोर्ट साझा की जाएगी। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), पॉक्सो एक्ट और अन्य कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह मामला भारतीय समाज के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है, जिसमें परिवार, धर्म और कानूनी ढांचे की भूमिका की पुनः व्याख्या करने की आवश्यकता है। प्रशासन इस मामले में संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है और स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। 

Rangin Duniya

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