वक्फ बोर्ड: भारत का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार और इसके कानून में प्रस्तावित बदलाव, जाने कितने प्रकार के वक्फ होते हैं

भारत के कानूनी और प्रशासनिक परिदृश्य में, वक्फ बोर्ड एक विशेष भूमिका निभाता है। यह एक ऐसा संस्थान है जो न तो सरकार की पूरी निगरानी में है और न ही अदालतें इसके निर्णयों को चुनौती दे सकती हैं। वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा दावा है कि यह अल्लाह के नाम पर ज़मीन पर अधिकार रखता है, जिसका परिणामस्वरूप इसे सार्वजनिक या निजी विवादों में विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। हाल ही में, मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के संचालन में सुधार लाना है। 

वक्फ: एक संक्षिप्त परिचय

वक्फ एक इस्लामी कानूनी अवधारणा है जिसके तहत किसी व्यक्ति अपनी संपत्ति को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित करता है। यह संपत्ति स्थायी रूप से अल्लाह को समर्पित कर दी जाती है और इसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया जा सकता। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन एक मुतवल्ली द्वारा किया जाता है, जो न तो वक्फ के उद्देश्य को बदल सकता है और न ही वक्फ की संपत्ति को बेच सकता है।

वक्फ के तीन मुख्य प्रकार होते हैं:

1. सार्वजनिक वक्फ: इसका उपयोग पूरी तरह से सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जाता है।

2. अर्ध-सार्वजनिक वक्फ: इसका एक हिस्सा सार्वजनिक कल्याण के लिए और दूसरा हिस्सा परिवार के लाभ के लिए होता है।

3. निजी वक्फ: इसका उपयोग परिवार के कल्याण के लिए किया जाता है और परिवार की समाप्ति के बाद यह सार्वजनिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उपयोगी होता है।

वक्फ बोर्ड: एक विशाल संस्थान

भारत में 32 वक्फ बोर्ड हैं, जो वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। ये बोर्ड रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद भारत के तीसरे सबसे बड़े जमींदार हैं, जिनके पास 9.4 लाख एकड़ भूमि है। इसके बावजूद, वक्फ बोर्ड की स्थिति और संचालन में कई समस्याएँ हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, वक्फ बोर्ड की संभावित आय 12,000 करोड़ रुपये हो सकती थी, लेकिन वर्तमान में इसकी वास्तविक आय केवल 163 करोड़ रुपये है। 

वक्फ बोर्ड की समस्याएँ और भ्रष्टाचार

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने वक्फ बोर्ड की समस्याओं को उजागर किया है, जिनमें भ्रष्टाचार, गलत प्रबंधन और अतिक्रमण शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों के बजाय निजी लाभ के लिए किया जाता है। इसके अलावा, कई संपत्तियाँ अतिक्रमण का शिकार हो चुकी हैं, जिससे बोर्ड की आय में भारी कमी आई है।

वक्फ कानून में प्रस्तावित संशोधन

8 अगस्त 2024 को, बीजेपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया। इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है और इसके पास होने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यदि यह बिल पारित हो जाता है, तो 1995 के वक्फ एक्ट में कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और एक्ट का नाम बदलकर यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट रखा जाएगा।

संशोधन के प्रमुख बिंदु

1. महिला और गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व: केंद्रीय वक्फ परिषद में दो मुस्लिम महिलाओं और दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।

2. सर्वेक्षण और पंजीकरण: वक्फ संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण 6 महीने के भीतर अनिवार्य होगा। यदि संपत्तियाँ समय पर पंजीकृत नहीं होती हैं, तो उन्हें वक्फ संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी।

3. धारा 40 का संशोधन: यह धारा वक्फ बोर्ड को संपत्तियों की पहचान के लिए पूछताछ करने का अधिकार देती है। इसके संशोधन से संभावित विवादों को प्रभावी ढंग से हल करने की उम्मीद है।

संशोधन की संभावित प्रभाव

वक्फ कानून में प्रस्तावित संशोधन के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संशोधन वक्फ बोर्ड की समस्याओं को हल कर सकता है, जबकि अन्य इसे सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड के नियंत्रण को बढ़ाने की एक चाल मानते हैं। विशेष रूप से, डिजिटल पंजीकरण की अनिवार्यता और सर्वेक्षण आयुक्त की शक्ति में बदलाव को लेकर चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं।

वक्फ बोर्ड एक जटिल और विवादास्पद संस्थान है, जिसकी समस्याओं का समाधान आवश्यक है। सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन को लेकर विभिन्न राय हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत है। यह देखना होगा कि आगामी समय में ये संशोधन कितना प्रभावी साबित होते हैं और क्या वे वक्फ बोर्ड की समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदान कर सकते हैं।

Rangin Duniya

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