उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की कोर्ट ने अपनी विधवा मां से बलात्कार करने वाले आरोपी आबिद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह शर्मनाक घटना 16 जनवरी 2023 को हुई थी, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया था। कोर्ट ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया और उम्रभर जेल में रहने की सजा दी।
उत्तर प्रदेश : जिला बुलंदशहर की कोर्ट ने विधवा मां से रेप करने वाले आबिद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये घटना 16 जनवरी 2023 को हुई थी। पीड़िता के मुताबिक – "पति की मौत के बाद बेटा चाहता था कि मैं उसकी बीवी की तरह रहूं"@Shahnawazreport pic.twitter.com/ViVLgrN7is
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) September 23, 2024
घटना का विवरण
पीड़िता, जो कि आरोपी आबिद की मां हैं, ने अदालत में बयान दिया कि पति की मौत के बाद उनका बेटा उन पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगा था। पीड़िता ने कहा, "मेरे पति की मौत के बाद, मेरा बेटा चाहता था कि मैं उसकी बीवी की तरह रहूं।" जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो 16 जनवरी 2023 को आबिद ने उनके साथ बलात्कार किया।
न्याय की जीत
इस दर्दनाक घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए अपने बेटे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान सभी सबूत और गवाहों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आबिद को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इस फैसले को पीड़िता और समाज के लिए न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है।
बुलन्दशहर: मां से रेप पर बेटे को उम्र कैद और 50 हज़ार जुर्माना।
— Shah Nawaz journalist (News 24) (@Shahnawazreport) September 23, 2024
मामला बुलन्दशहर कोतवाली देहात का है।
Byte... Rohit mishra, SP Rural Bulandshahr pic.twitter.com/lES7mpqX3S
समाज के लिए संदेश
यह मामला समाज में हो रहे उन अपराधों का एक काला पहलू उजागर करता है, जो अक्सर घर की चारदीवारी के भीतर दबे रह जाते हैं। इस सजा से उम्मीद की जा रही है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश जाएगा और पीड़ितों को न्याय की उम्मीद बंधेगी।
बुलंदशहर की कोर्ट का यह फैसला समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों पर सख्ती से कार्रवाई करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।