नई दिल्ली: फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान समेत 10 लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष इन आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर पाया, जिसके चलते सभी आरोपियों को बरी किया जा रहा है।
शाहरुख पठान उस समय चर्चा में आए थे जब उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें उन्हें पुलिसकर्मी पर बंदूक तानते हुए देखा गया था। इस घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं, और शाहरुख को इस मामले में प्रमुख आरोपी माना गया था। हालांकि, जांच के दौरान यह पाया गया कि शाहरुख ने पुलिस पर बंदूक सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए तानी थी, और उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था।
लंबी कानूनी कार्यवाही और सुनवाई के बाद कोर्ट ने मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल, राशिद उर्फ मोनू, और मोहम्मद ताहिर को भी दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में बरी कर दिया।
फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मामले में शाहरुख पठान समेत 10 लोगों को बरी कर दिया है.
— Kavish Aziz (@azizkavish) September 13, 2024
उस समय शाहरुख पठान की यह तस्वीर बहुत वायरल हुई थी।जांच में पाया गया था कि शाहरुख ने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस पर बंदूक तानी थी।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में सभी… pic.twitter.com/OHOkVx8204
अदालत के इस फैसले के बाद, दिल्ली दंगों से जुड़े कई अन्य मामलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह निर्णय आने वाले समय में अन्य मामलों पर भी प्रभाव डाल सकता है, जहां अभियोजन पक्ष को पर्याप्त सबूत पेश करने में कठिनाई हो रही है।
फरवरी 2020 में दिल्ली में भड़के दंगे ने देशभर में हड़कंप मचा दिया था। इस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई थी और भारी संपत्ति का नुकसान हुआ था। पुलिस और जांच एजेंसियों ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की थीं, जिनमें शाहरुख पठान की तस्वीर ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया था।
हालांकि, कोर्ट ने अब स्पष्ट किया है कि इस मामले में संदेह से परे कोई ठोस सबूत नहीं मिले, जिसके आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया जा सके।