नई दिल्ली, 10 जुलाई 2024:एक बड़े झटके में, पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपने 14 उत्पादों की बिक्री बंद करनी पड़ी है। यह कदम उत्तराखंड सरकार द्वारा इन उत्पादों के विज्ञापनों में झूठे और भ्रामक दावों के आरोपों के बाद उठाया गया था।
यह मामला तब सामने आया जब उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने इन उत्पादों के विज्ञापनों पर आपत्ति जताई और इनके लाइसेंस निलंबित कर दिए। पतंजलि ने इन आरोपों से इनकार करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी।
अंततः, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को इन 14 उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी और कंपनी को विज्ञापनों से झूठे दावे हटाने का आदेश दिया।
यह फैसला पतंजलि और बाबा रामदेव के लिए एक बड़ा झटका है, जो अक्सर अपनी आयुर्वेदिक दवाओं और उत्पादों के "चमत्कारी" प्रभावों का दावा करते रहे हैं।
यह मामला एक बार फिर से खाद्य और औषधि उत्पादों के विज्ञापनों में किए जाने वाले दावों पर सवाल उठाता है।
यह 14 उत्पाद हैं जिनकी बिक्री पर रोक लगाई गई है:
- Divya Ram Baba Mustard Oil
- Patanjali Ghee
- Patanjali Honey
- Patanjali Dhoop
- Patanjali Amla Juice
- Patanjali Chyawanprash
- Patanjali Noodle
- Patanjali Biscuit
- Patanjali Atta
- Patanjali Soap
- Patanjali Shampoo
- Patanjali Toothpaste
- Patanjali Face Wash
- Patanjali Sanitizer
सूत्रों के अनुसार, पतंजलि इन उत्पादों को फिर से बाजार में लाने के लिए नए विज्ञापनों और लेबलिंग के साथ सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने की कोशिश कर रही है।
यह घटना उपभोक्ताओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है कि वे किसी भी उत्पाद को खरीदने से पहले उसके दावों की सत्यता की जांच करें।