नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2024:आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं और कदाचार से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग की है।
कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। कुछ याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि परीक्षा केंद्रों पर उचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण नकलची नकल मारने में सफल रहे।
सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने इन आरोपों का खंडन किया। एनटीए ने दावा किया कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
अदालत ने केंद्र सरकार और एनटीए को निर्देश दिया है कि वे 20 जुलाई तक कथित अनियमितताओं की जांच करें और रिपोर्ट पेश करें।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी, तब तक वह इस मामले में कोई आदेश नहीं देगी।
इस मामले की सुनवाई देश भर के लाखों मेडिकल छात्रों को प्रभावित कर रही है, जो इस परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं।