हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भाजपा सांसद कंगना रनौत को बड़ा झटका देते हुए नोटिस जारी किया है। अदालत ने कंगना से 21 अगस्त तक जवाब देने को कहा है, जिससे उनकी सांसदी की सदस्यता पर संकट खड़ा हो गया है।
यह मामला तब सामने आया जब लायक नेगी नाम के एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। नेगी का आरोप है कि वह मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके नामांकन पत्र को मंडी के चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया। नेगी का दावा है कि अगर उनका नामांकन स्वीकार कर लिया जाता, तो वे चुनाव जीत जाते।
कंगना रनौत की सांसदी खतरें में है और सदस्यता भी जा सकती है?
— Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) July 25, 2024
हिमाचल हाई कोर्ट ने भाजपा सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है और उन्हें 21 अगस्त तक जवाब देने को कहा है।
दरअसल मामला यह है कि
लायक नेगी नाम के व्यक्ति ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा है कि
वह चुनाव… pic.twitter.com/3TNUDxXM7t
नेगी की याचिका में मांग की गई है कि कंगना रनौत की सांसद सदस्यता को रद्द किया जाए। उनका कहना है कि चूंकि उनके नामांकन को गलत तरीके से खारिज किया गया, इस स्थिति में कंगना की सदस्यता पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
इस मामले में अब कोर्ट की ओर से 21 अगस्त तक कंगना रनौत को जवाब देने का निर्देश दिया गया है। कंगना और उनकी पार्टी इस पर प्रतिक्रिया देने की तैयारी में हैं, और इस मुद्दे पर कानूनी स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है।