श्याम मीरा सिंह

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के ‘सद्गुरु’ पर वीडियो को हटाने का आदेश

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हाइलाइट्स:

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के ‘सद्गुरु’ पर बनाए गए वीडियो को हटाने का आदेश दिया।
  • कोर्ट ने कहा कि वीडियो में मानहानि से जुड़ी सामग्री हो सकती है।
  • याचिका में दावा किया गया कि वीडियो में भ्रामक और गलत जानकारी दी गई है।
  • आदेश के बाद यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाया जाएगा।
  • इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने श्याम मीरा सिंह के वीडियो को हटाने का दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह द्वारा प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु ‘सद्गुरु’ (जग्गी वासुदेव) पर बनाए गए वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला तब सुनाया जब सद्गुरु की ओर से याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया था कि यह वीडियो गलत और भ्रामक जानकारी फैला रहा है और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है।

कोर्ट का क्या कहना है?

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई वीडियो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला पाया जाता है, तो उसे हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे रोकना जरूरी है।

यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश

कोर्ट ने यूट्यूब, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि वे इस वीडियो को तुरंत हटाएं और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस तरह की सामग्री फिर से अपलोड न की जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद संबंधित प्लेटफॉर्म्स वीडियो को रिव्यू कर रहे हैं और इसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह का क्या कहना है?

श्याम मीरा सिंह ने इस फैसले पर अपनी नाराजगी जताई है और कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि “सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है।” हालांकि, इस पर सद्गुरु या उनकी संस्था की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे सही फैसला बता रहे हैं, तो कुछ इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला मान रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक पर #FreedomOfSpeech और #Sadhguru ट्रेंड कर रहे हैं।

भविष्य में क्या होगा?

यह मामला आगे भी चर्चा में बना रह सकता है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फ्री स्पीच और डिजिटल सेंसरशिप को लेकर लगातार बहस चल रही है। अब देखना यह होगा कि यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह इस फैसले के खिलाफ कोई कानूनी कदम उठाते हैं या नहीं।

दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला डिजिटल मीडिया पर गलत जानकारी को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालाँकि, इस मामले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम डिजिटल कंटेंट मॉडरेशन को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मुद्दे पर क्या कानूनी कार्यवाही होती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. दिल्ली हाईकोर्ट ने श्याम मीरा सिंह के वीडियो को क्यों हटाने का आदेश दिया?
हाईकोर्ट ने पाया कि यह वीडियो गलत और भ्रामक जानकारी फैला सकता है, जिससे सद्गुरु की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है।

2. क्या यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है?
कुछ लोगों का मानना है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक है, जबकि कुछ इसे मानहानि से बचाव के लिए आवश्यक कदम मानते हैं।

3. क्या श्याम मीरा सिंह इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं?
हाँ, वे इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

4. क्या यह मामला भविष्य में कोई बड़ा कानूनी विवाद पैदा कर सकता है?
संभावना है कि यह मामला डिजिटल सेंसरशिप और फ्री स्पीच को लेकर एक नई बहस को जन्म दे सकता है।

5. क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस वीडियो को हमेशा के लिए हटा देंगे?
अगर प्लेटफॉर्म्स कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, तो यह वीडियो स्थायी रूप से हटाया जा सकता है।

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